16 अक्टूबर 2021

1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी विभागों के सरकारी सेवक/ कर्मचारियों को देना होगा दहेज रहित विवाह का घोषणा पत्र, अन्यथा होगी कार्रवाई।देखे आदेश एवं घोषणा पत्र।

1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी विभागों के सरकारी सेवक/ कर्मचारियों को देना होगा दहेज रहित विवाह का घोषणा पत्र, अन्यथा होगी कार्रवाई।देखे आदेश एवं घोषणा पत्र।




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आज की चर्चित पोस्ट आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसमें वायरल हो रहे आदेश को दिखाया जा रहा है। इस आदेश में दहेज प्रतिरोध अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त विभाग अध्यक्षों को उपरोक्त पत्र जारी किया गया है।


इस पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा दहेज प्रथा जो कि एक सामाजिक बुराई है को रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली के इस अधिनियम के अंतर्गत
'प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त अधिकारी को स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है' से संबंधित संकलित सूचना/ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है इस संबंध में सूचना प्रमाण पत्र अभी प्रतीक्षित है।


उक्त के संबंध में निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समस्त विभागों से अनुरोध किया गया है कि अपने अधीन विभागों एवं कार्यालयों में 1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवकों से उपरोक्त अनुसार घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उन्होंने अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है। इस आशय की संकलित सूचना प्रपत्र प्राप्त कर ईमेल आईडी पर 18 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से भेजे एवं यदि कोई कर्मचारी उक्त आशय का घोषणा पत्र नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कराने का कष्ट करें।


संबंधित सामग्री एवम् आदेश, घोषणा पत्र प्रारूप को देखने के लिए नीचे दिए हुए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके साफ सुथरा पीडीएफ डाउनलोड करें।


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साभार सोशल मीडिया नेटवर्क

 



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