खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने नाम की (*) मुहर का प्रयोग करने के संबंध में आदेश

खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने नाम की (*) मुहर का प्रयोग करने के संबंध में आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि प्रदेश में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने नाम की मुहर न लगा कर उनके द्वारा मात्र पदनाम की मुहर लगाकर दिनांक रहित हस्ताक्षर शासकीय अभिलेखों, पत्राचार पत्रों, विद्यालय निरीक्षण आख्या, विद्यालय की उपस्थिति एवं पत्र व्यवहार पंजिका, जाँच आख्या, टी०सी० प्रतिहस्ताक्षरण एवं अन्य दैनिक अभिलेखों में किये जा रहे है, जिसस े विषम परिस्थियो ं मे ं माननीय न्यायालय एवं अन्य परिस्थिति में कतिपय प्रकरण संज्ञान में आन े पर यह चिन्हांकन करने में कठिनाई होती है कि हस्ताक्षर किस खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किस दिनांक को किया गया है।

नोट - (*) इसका अर्थ आदेश में वर्णित पूरी बात से है।


अतः प्रदेश के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नाम, पदनाम, विकासखण्ड, नगर क्षेत्र, मुख्यालय (जैसी भी स्थिति हो) एवं जनपद के नाम सहित मुहर का प्रयोग करते हुए स्पष्ट दिनांक सहित हस्ताक्षर करें, जिससे कोई भी प्रकरण संज्ञान मे ं आन े पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों के चिन्हांकन में कठिनाई न हो।


तत्काल प्रभाव से आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


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