मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव का लेटेस्ट आदेश।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव का आदेश।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव का आदेश।

सेवा में,

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश ।

2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक-शि०नि० (बे०) / नियोजन 26034-280/2026-27 दिनांक 7 जुलाई, 2026 विषय - मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही ह ैं कि शासनादेश संख्या- 1/1228587/2026 दिनांक 05.02.2026 द्वारा प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयो ं एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयो ं में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक / अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के अवशेष रसोईया एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयो ं मे ं भी आई०पी०डी० (अंतर्रागी विभाग) में उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमन्यता निम्नवत् प्रदान किये जान े का निर्णय लिया गया है:-

(1) बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपर्युक्त शिक्षकों / कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जान े में प्रति कार्मिक रू० 3000/- वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रीमियम का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। शिक्षकों एवं कार्मिकों को इस हेतु कोई भुगतान नहीं करना होगा।

(2)योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज) के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो ं में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही होगी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयो ं एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयो ं में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक / अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होगें।

(5) उक्त योजना के पंजीकृत लाभार्थियों का प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सत्यापन कराया जायेगा, जिसस े पात्र कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को कैशलेश चिकित्सा योजना मे ं उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ दिया जा सके।

(6) उपरोक्त लोगों में से, जो पूर्व से ही केन्द्र / राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (यथा - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना / मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित ह ै ं उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नही ं ह

अग्रेतर अर्ह शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्रदान किये जान े के सम्बन्ध मे ं साचीज द्वारा विकसित पोर्टल पर की जान े वाली कार्यवाही निम्नवत् है:-

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2026 मे ं पात्र शिक्षकों एवं उनके आश्रितों के पंजीकरण हेत ु साचीज द्वारा एक डेटा संकलन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का लिंक निम्नवत् है:- http://cmtcts.upsdc.gov.in/

बेसिक के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में आवेदन एवं E-KYC की सम्पूर्ण प्रक्रिया। स्टेप बाई स्टेप👈🏻

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उक्त पोर्टल पर शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2026 में चिन्हित शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को आवश्यक विवरण सहित अपना आवेदन पत्र भरना होता है। आवेदन पत्र भरने के उपरांत उसका सत्यापन / अनुमोदन संबंधित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। खण्ड शिक्षा अधिकारी के सत्यापन / अनुमोदन के पश्चात आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन / अनुमोदन किया जाता है।

पोर्टल पर लॉगिन एवं आवेदन अनुमोदन हेतु User Name संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराये गय े हैं।

BSA द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत लाभार्थी एवं उनके आश्रितों को पोर्टल - beneficiary-nha-gov-in पर जाकर आधार आधारित e-KYC पूर्ण करनी होती है। e- KYC सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात वे अपना मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव का आदेश।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2026 के द्वारा अर्ह शिक्षकों के विद्यालयों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सम्बन्धित शिक्षकों का हेल्थ कार्ड डाउनलोड / बनवान े हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कोई अर्ह शिक्षक हेल्थ कार्ड से वंचित न रह जाए।

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