परिषदीय शिक्षकों को अर्जित अवकाश उपार्जित अवकाश अनुमन्य होने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक परिषद ् मुख्यालय के परिपत्र संख्या बे० शि० प०/11758-12098/96-97 दिनांक 6- 8-96 द्वारा परिषदीय शिक्षकों को 21 मई, 1996 से 30 मई, 1996 तक शिक्षा सत्रावकाश में शिक्षकों द्वारा शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करने का 10 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य करने के निर्देश दिय े गय े हैं। उक्त परिपत्र मे ं आंशिक संशोधन कर सूचित किया जाता है कि नियमो ं के अन्तर्गत 48 दिन सत्रावकाश अवकाश में कार्य करने पर मात्र 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है।
उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 👉🏻
देय अवकाश = 30 x ग्रीष्मावकाश में रोके गय े दिनो ं की संख्या/48
यद ि ग्रीष्मावकाश उपभोग करने वाले कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश में किसी राजकीय कार्य हेतु सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार रोका जाता है तो यह अवधि कालम (2) व (3) में अंकित की जायेगी और कालम 04 में देय अवकाश की प्रविष्ट ि की जायेगी। इस अवधि के लिये अवकाश का आगणन निम्न सूत्र द्वारा किया जायेगा-
ग्रीष्मावकाश में रोके जान े के सम्बन्ध में अध्यापक/अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 खण्ड 2 से 4 के अध्याय 11 के नियम 46 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जो उच्चाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। यह प्रमाण पत्र सेवा पंजिका मे ं चस्पा किया जायेगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में कोई अवकाश आगणित नहीं किया जायेगा।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों को सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार राजकीय परिषदीय कार्य हेतु रोके जान े एवं कार्य सम्पादित कराये जान े पर जितने दिन कार्य कराया गया हो उसका तीस से गुणा करके उसमे ं 48 से भाग देकर जितने दिन बनते हों उतने ही दिन उपार्जित अवकाश के रूप में आगणित करे ं साथ ही नियमानुसार वार्षिक उपार्जित अवकाश 1986 के उपरान्त देय होने पर शिक्षक के अवकाश लेखे में अंकित अवधि को जोड़ लें, तत्पश्चात् भुगतान अवधि तक कुल देय अर्जित अवकाश का समायोजन कर देय अवकाश अवधि का वेतन शासनादेश संख्या 5352/15-5-98-173/98 दिनांक 30-11- 98 तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् के पृष्ठांकन संख्या 31535-800/98-99 दिनांक 11-12-98 के परिप्रेक्ष्य मे ं भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
प्रत्येक अध्यापक के अवकाश लेखे को पूर्णरूपेण परीक्षण कर दिय े गय े निर्देशों के अनुसार अवकाशों की गणना व अध्यापक की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद ही अवकाश स्वीकृति करने की कार्यवाही नियमसंगत कही जायेगी। कृपया परिषद् के पत्र संख्या/बे० शि० प०/35415-811/98-99 दिनांक 17-2-99 को उक्तवत् संशोधित रूप मे ं पढ़ते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करे


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