24 अक्टूबर 2021

सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है?|अवकाश लेते वक्त suffix और prefix भरना क्यों महत्वपूर्ण है?| मानव संपदा में इनका प्रयोग कैसे करें?

सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है?|अवकाश लेते वक्त suffix और prefix कैसे भरें|मानव संपदा में इनका प्रयोग कैसे करें?



प्रीफिक्स का मतलब होता है, अवकाश लेने के दिन से 1 दिन पूर्व एवं सफिक्स का मतलब होता है अवकाश लेने के 1 दिन बाद का दिन।

यदि सफिक्स गलत डालेंगे तो आप  अवकाश नहीं डाल पाएंगे।

जितने दिन सफिक्स डालेंगे उतने ही दिन के बाद लीव अप्लाई कर सकेंगें। इसलिए सफिक्स बिल्कुल सही से डालें अन्यथा अवकाश नही ले पायेंगे और इसको सही कराने या करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए।


अगर किसी शिक्षक ने शनिवार का अवकाश किया है और शुक्रवार के दिन कोई सरकारी छुट्टी थी तो वह prefix मे 1 और suffix में भी 1 भरेंगे  क्योंकि अगले दिन सन्डे है। और अगर किसी ने suffix में गलती से भी 2 भर दिया तो समझ लीजिए उनका Monday का दिन भी पोर्टल फ्रीज कर देगा फिर शिक्षक चाह कर भी सोमवार का अवकाश नहीं ले सकते।

और Suffix or Prefix डालने पर नियमित रूप से मेडिकल/सीसीएल/मैटरनिटी अवकाश के अगले दिन  ज्वाइन होगा अगर नही डालते है तब आपको  अवकाश के दिन ज्वाइन करना होगा। 

अधिकांश शिक्षक prefix और suffix छोड़ देते हैं फिर ज्वाइनिंग के समय प्रोब्लम आती है। इसलिए अवकाश अप्लाई करने से पहले कैलेंडर जरूर चेक कर लें कि आपके अवकाश की अवधि से पहले और बाद में कितनी सरकारी छुट्टीयां आ रही हैं उतनी संख्या भरिए।


अगर यह प्रक्रिया आपकी सही होगी तो ज्वाइनिंग नियमित तारीख पर ही होगी।


कृपया ध्यान दें आकस्मिक अवकाश महत्वपूर्ण सूचना-


 मानव सम्पदा पर पूर्व में यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक अवकाश का आवेदन करता था तो साफ्टवेयर रविवार की छुट्टी काटकर दो दिन का बैलेंस काटता था लेकिन वर्तमान में यदि कोई शनिवार से सोमवार तक छुट्टी अप्लाई करेंगे तो 3 दिन का बैलेंस कटेगा इसलिए यदि बीच में कोई छुट्टी है तो अवकाश दो पार्ट में अप्लाई करें। 


मानव संपदा संबंधित टीम से जानकारी पर आधारित


सोशल मीडिया के द्वारा

16 अक्टूबर 2021

1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी विभागों के सरकारी सेवक/ कर्मचारियों को देना होगा दहेज रहित विवाह का घोषणा पत्र, अन्यथा होगी कार्रवाई।देखे आदेश एवं घोषणा पत्र।

1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी विभागों के सरकारी सेवक/ कर्मचारियों को देना होगा दहेज रहित विवाह का घोषणा पत्र, अन्यथा होगी कार्रवाई।देखे आदेश एवं घोषणा पत्र।




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आज की चर्चित पोस्ट आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसमें वायरल हो रहे आदेश को दिखाया जा रहा है। इस आदेश में दहेज प्रतिरोध अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त विभाग अध्यक्षों को उपरोक्त पत्र जारी किया गया है।


इस पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा दहेज प्रथा जो कि एक सामाजिक बुराई है को रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली के इस अधिनियम के अंतर्गत
'प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त अधिकारी को स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है' से संबंधित संकलित सूचना/ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है इस संबंध में सूचना प्रमाण पत्र अभी प्रतीक्षित है।


उक्त के संबंध में निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समस्त विभागों से अनुरोध किया गया है कि अपने अधीन विभागों एवं कार्यालयों में 1 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवकों से उपरोक्त अनुसार घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उन्होंने अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है। इस आशय की संकलित सूचना प्रपत्र प्राप्त कर ईमेल आईडी पर 18 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से भेजे एवं यदि कोई कर्मचारी उक्त आशय का घोषणा पत्र नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कराने का कष्ट करें।


संबंधित सामग्री एवम् आदेश, घोषणा पत्र प्रारूप को देखने के लिए नीचे दिए हुए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके साफ सुथरा पीडीएफ डाउनलोड करें।


Download File

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साभार सोशल मीडिया नेटवर्क

 



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