सर्प के काटने से मृत्यु को घोषित किया राज्य आपदा, |सर्पदंश से मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी अहेतुक सहायता देखिए आदेश।
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह द्वारा समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को उपरोक्त पत्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार
1.दिनांक 2 अगस्त 2018 में सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को ₹4 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्रावधानित है।
2.शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच हेतु फॉरेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
3. फॉरेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरण में बिसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उसके द्वारा अवगत कराया गया है की विसरा जांच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है।
4.स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में बिसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता ना होने के कारण सम्यक विचारोंपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
1. मृतक का पंचनामा कराया जाए
2. मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए
3. पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है।
4. सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 7 दिन के अंदर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
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(5) पता है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उन्हें यह निवेश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रकरणों को 7 दिन के अंदर निस्तारित करने का कष्ट करें।