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21 जून 2021

सेवाकाल में मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन विकल्प को चयन करने पर बिना कोई विलंब किए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

सेवाकाल में मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन विकल्प को चयन करने पर बिना कोई विलंब किए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।




निदेशक द्वारा

 समस्त संयुक्त निदेशक पेंशन 

उत्तर प्रदेश को आदेश।


राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सेवाकाल में मृत्यु प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के विकल्प का चयन करने पर PRAN में संचित संपूर्ण धन राजकोष में जमा कराने हेतु संबंधित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा मृत कार्मिक के आश्रित से शासनादेश के अनुसार पूर्ण करा कर संबंधित जनपद कोषागार डीटीओ को विकल्प पत्र एवं अनुलग्नक 10 प्रस्तुत किया जाता है।




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 जनपद कोषागार डीटीओ द्वारा सी आर ए सिस्टम पर FPWR की करवाई पूर्ण कर जनरेट एक्नॉलेजमेंट की प्रति के साथ विकल्प पत्र एवं अनुलग्नक 10 पेंशन निदेशालय को प्रेषित किया जाता है। जनपद कोषागार डीटीओ द्वारा सीआरए सिस्टम पर ए पी डब्ल्यू आर की कार्रवाई एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने से प्राण की धनराशि अंतरण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है।



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उक्त के क्रम में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आप से अपेक्षित है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत समूह ख, ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु के पेंशन प्रकरणों में बिना कोई विलंब किए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।




यही स्पष्ट रूप से निर्देशित करना है कि किसी भी प्रकरण में निदेशालय से प्राण की धनराशि राजकोष में जमा विषयक आदेश की प्रतीक्षा ना की जाए।




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शिक्षक/शिक्षामित्र/अनुदेशक/शिक्षणेत्तर /अन्य विभागीय कर्मचारी मित्र

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एडमिन 

जितेन्द्र कुमार विश्वकर्मा

सo अo

मियांगंज उन्नाव।


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13 जून 2021

सावधान अगर 30 मार्च 2024 तक ये नहीं किया तो क्या होगा आपकी NPS से OPS सुविधा में।

सावधान अगर 30 मार्च 2024 तक ये नहीं किया तो क्या होगा आपकी NPS से OPS सुविधा में।


नीचे दिए एनपीएस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें । यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। लेकिन एनपीएस की प्रकृति के अनुसार इसे हम लोगों पर भी राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।अब इसकी विशेषता भी जान लिया जाय।




 



1. अभी NPS से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु पर पुरानी व्यवस्था के अनुसार सभी को उनके वारिसों के आवेदन पर परिवारिक पेंशन मंजूर की जा रही है। लेकिन आगे अब इसे लिमिटेड किया जा रहा है।






2. अब कर्मचारी को इस नोटिफिकेशन के तीन वर्ष के अंदर अर्थात 30 मार्च 2024 तक एक विकल्प पत्र देना होगा, कि वह अपनी मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ चाहता है अथवा नई पेंशन योजना NPS का लाभ चाहता है । जिसे वह सेवा निवृत्त तक कभी भी बदल भी सकेगा।





3. लेकिन जिसने 30 मार्च 2024 तक ऐसा विकल्प नहीं दिया, तो उसे निश्चित तौर पर NPS के अन्तर्गत देय लाभ ही मिलेंगे, OPS का रास्ता बन्द हो जाएगा।

      




4.तो सावधान हो जाइये। 01-01-2020 से NPS कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को शुरू के 10 साल अन्तिम सैलरी की 50% पेन्शन मिलेगी और इसके बाद 30% पुरी जिन्दगी एवं आश्रित पुत्र/ पुत्री को नौकरी।










  द्वारा - सोशल मीडिया

20 मई 2021

एनoपीoएसo में जमा हुआ इन महीनों का कंट्रीब्यूशन चेक करें अपना एनपीएस खाता ऐसे।

एनoपीoएसo में जमा हुआ इन महीनों का कंट्रीब्यूशन चेक करें अपना एनपीएस खाता ऐसे।


माह - मार्च अप्रैल मई-जून july-august 2020 का एनपीएस कंट्रीब्यूशन दिनांक 19 मई 2021 को सभी एनपीएस खाताधारकों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है।परंतु अभी पिछले 8 माह का कॉन्ट्रिब्यूशन प्राप्त होना बाकी है।


बहुत से शिक्षकों का एनपीएस खाता जारी हो चुका है। जिसमें एनपीएस कटौती होती रहती है। परंतु समय पर जमा ना होकर यह कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा जारी ग्रांट के आधार पर होता है। जिसके कारण हम सब की कटौती तो समय पर होती है, परंतु कंट्रीब्यूशन लेट में जमा होता है। जिस वजह से पिछले सत्र 2020 का माह मार्च अप्रैल मई-जून july-august 2020 का एनपीएस कंट्रीब्यूशन दिनांक 19 मई 2021 को सभी एनपीएस खाताधारकों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। 


एनपीएस चेक करने के तरीके

1. एनपीएस चेक करने के लिए एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर अपने पुराना आईडी से लॉग इन करने पर अपना कॉन्ट्रिब्यूशन किन कंपनियों में और अब तक की योजनाओं में लगा हुआ, एनएवी एवं प्राप्त ब्याज देख सकते हैं।


2. एनपीएस के एप द्वारा लॉगइन करके अपना विवरण देखा जा सकता है।


एनपीएस खाता चेक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने खाते में अब तक कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है देखें।

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Download File



एनपीएस की एप का link-

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https://blockmiyanganjuppss.blogspot.com/p/blog-page_2.html


21 मार्च 2021

आज का सवाल ,क्या एनपीएस (NPS) से आंशिक निकासी की का सकती है ? अगर हां तो कब? जानिए इस पोस्ट में।

 
आज का सवाल ,क्या एनपीएस (NPS) से आंशिक निकासी की का सकती है ? अगर हां तो कब? जानिए इस पोस्ट में।

एनपीएस आंशिक निकासी के लिए नियम व शर्तें  निम्न लिखित हैं। 

(NPS partial withdrawal)


एनपीएस से आंशिक तौर पर निकासी करने के लिए कुछ शर्त है जो यहां प्रस्तुत हैं-

 1.एनपीएस खाते से आंशिक तौर पे निकासी तीन साल पूरे होने के बाद की जा सकती है।

2. इस पर भी निकासी की राशि के लिए भी एक सीमा तय है।

3. एक एनपीएस खाताधारक उसके खुद के योगदान के 25 %  तक की धनराशि की निकासी कर सकता है।
जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एनपीएस खाते में पांच साल में 4 लाख रुपये निवेश किये हैं, लेकिन कुल खाते की निधि बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। ऐसे में नियम के अनुसार, एक एनपीएस खाताधारक केवल उसके खुद के योगदान का 25 फीसद अर्थात 100,000 रुपये तक की ही निकासी कर सकता है।

4. आशिंक धन की निकासी ,पुत्र/पुत्री का विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा,जानलेवा बीमारियों के इलाज चल/ अचल संपत्ति की खरीद/निर्माण या एक नया उद्योग प्रारंभ करने के लिए भी किया जा सकती है।

5. एक एनपीएस खाताधारक पूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी ही कर सकता है। 

6. दो आंशिक निकासियो के बीच में 5 साल का अंतराल जरूर होना चाहिए।

 नोट - पांच साल के अंतर की शर्त निर्दिष्ट बीमारी के इलाज के लिए की जाने वाली धन निकासी के मामले में लागू नहीं होती है।

7.पहले आंशिक निकासी के लिए एनपीएस खाताधारक को अपने मुख्य कार्यालय जाना होता था और जरूरी कागज जमा करने होते थे। 

लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से eNPS की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन कर और स्व-घोषणा करके भी ऐसा कर सकते हैं।

8. और फिर यहां आपका आवेदन ऑनलाइन प्रॉसेस होगा और राशि एनपीएस खाताधारक के बैंक खाते में पांच दिन के अंदर जमा हो जाएगी।

जानकारी इंटरनेट खोज पर आधारित

 

10 दिसंबर 2020

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पर हर कर्मचारी का अधिकार हाई कोर्ट ।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार - हाई कोर्ट 
"पेंशन पर हर कर्मचारी का उतना ही अधिकार है जितना एक लेखक का रॉयल्टी पर", 
जैसे एक विधायक का सांसद का अपनी पेंशन पर