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2 मार्च 2023

समायोजन 2023 संबंधित कुछ विशेष बातें और वरीयता तय करने के मानक

समायोजन 2023 संबंधित कुछ विशेष बातें।

1.मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर  सरप्लस अध्यापक व प्रधानाध्यापक को चिन्हित किया जायेगा।

2.आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

3.ऐसे विद्यालय जो बंद है वहाँ पर कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से तैनात होंगे।

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Transfer Timetable शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के सम्बन्ध में संशोधित समय सारिणी हुई जारी।

4.RTE 2009 मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे साथ ही 100/150  से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक सरप्लस होंगे।

5.सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही rte का मानक ( छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना) विचलन हुआ है। अर्थात जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गयी, ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी,जिसमे सबसे बाद में आया व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा।

6.आवश्यकता वाले ऐसे  विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत है में केवल 1 ही व्यक्ति जा सकेगा।

7.सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित अध्यापक/अध्यापिका / प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों (Deficit) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा।

8.स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी।

 वरीयता तय करने के मानक

1.सेवा के लिए एक अंक-अधिकतम 10 अंक

2.असाध्य या गंभीर रोग (स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे)- 15 अंक

3.दिव्यांग अध्यापक(स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 10 अंक

4.सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में- 10 अंक

5.एकल अभिभावक- 10 अंक

6.महिला अध्यापिका 10 अंक

7.राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक

8.राज्य पुरस्कार प्राप्त 3 अंक

9.ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन के समय 2 वर्ष शेष है उनको समायोजन से मुक्त रखा जायेगा लेकिन स्वेक्षा से आवेदन किया जा सकता है।

10.प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक अध्यापिकाएं व जूनियर स्तर पर कम से कम 3 अध्यापक अध्यापिकाएं अनिवार्य रूप से रहेगी इस स्थिति में किसी को हटाया नही जाएगा।

11.यदि छात्र संख्या RTC एक्ट 2009 के अनुसार मौजूद है तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 8 व जूनियर स्तर पर अधिकतम 6 अध्यापक अध्यपिकाये रह सकती है।

12.समायोजन में सबसे पहले बंद विद्यालय उसके बाद जहाँ शिक्षा मित्र हैं और उसके बाद क्रमश: एकल ,दो और 3 शिक्षक वाले विद्यालय में शिक्षक भेजे जाएंगे।

13.संविलियन विद्यालय/कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में छात्र के आधार पर पद का निर्धारण अलग अलग होगा।

14.समायोजन/ पदोन्नति में ब्लॉक पदाधिकारी की स्थिति।

 15.सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक 7728-7803 दिनाँक 26-09-2013 के आदेश के अनुपालन में ब्लॉक के  अध्यक्ष व मंत्री को समायोजन/पदोन्नति में के पश्चात कार्यरत ब्लॉक में ही पदस्थापित किया जाएगा।

16.अन्तर्जनदीय स्थानांतरण से अध्यापक अध्यापिकाएं में  वरिष्ठता  का निर्धारण के लिए पहले सचिव के आदेश का दिनाँक देखा जाएगा यदि आदेश का दिनाँक same है तो यथा पूर्व जनपद की मौलिक नियुक्ति का दिनाँक ,आयु व नाम के अल्फाबेट से सीनियर जूनियर का निर्धारण होगा।

साभार सोशल मीडिया 

6 जनवरी 2022

Transfer go|BEO Transfer list PDF देखें|तीन वर्ष पूरे कर चुके खंड शिक्षा अधिकारियों का हो गया transfer।

Transfer go|BEO Transfer list PDF देखें|तीन वर्ष पूरे कर चुके खंड शिक्षा अधिकारियों का हो गया transfer।

आज एक-pdf सूची जारी हुई है जिसमें प्रदेश के कई जिलों के खंड शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची दी हुई हैं नीचे दिए हुए लाल पट्टी पर क्लिक कर लिस्ट डाउनलोड करें।👇🏻👇🏻




शासनादेश द्वारा जारी नियमों के पालन के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारियों की सूचनाएं मांगी गई है। जिनमें 3 वर्ष पूर्ण कर चुके तैनात beo के नाम मांगे गए हैं। अगर शासनादेश की माने तो जल्द ही तीन वर्ष पूर्ण कर चुके खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण हो जाएगा।
पढ़े पूरी खबर 👇🏻क्लिक करके।



Transfer go in future|| Block Education Officers who have completed three years may be transferred.


The information of the Block Education Officers has been sought under the compliance of the rules issued by the mandate. In which the names of the posted beo who have completed 3 years have been sought. If the mandate is accepted, then soon the block education officers who have completed three years will be transferred.
Read full news by clicking.
👇🏼👇🏼




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26 फ़रवरी 2021

बीएसए अब नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन,धारा 24 और नियम 19 का कड़ाई से अनुपालन हो।

बीएसए अब नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन

बीएसए अब नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन


किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शिक्षक का वेतन रोके।
प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं उसमें शिक्षकों के वेतन रोकने के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। बीएसए के इन आदेशों के खिलाफ कुछ शिक्षक हाईकोर्ट में पहुंच गए। जहां पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को तलब कर लिया।

 हाईकोर्ट में सचिव से कहा कि वह बीएसए की जवाबदेही तय करें। बीएसए किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोक सकते हैं। यह शिक्षा के अनिवार्य शिक्षा के नियम का सरासर उल्लंघन है।

 कोर्ट ने यह भी कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी जिस तरह से वेतन रोकने की संस्तुति कर रहे हैं यह नियम के विपरीत है। उनके खिलाफ विभागीय अधिकारी एक्शन ले कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 24 और नियम 19 का कड़ाई से अनुपालन हो।

कोविड-19 के दौर में प्रदेश के कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रेंडम चेकिंग कर शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं। बात यह भी है कि कुछ एबीएसए की रिपोर्ट पर बीएसए ने शिक्षकों का वेतन रोका है। इस मैटर पर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए हैं। जहां कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा की धारा 24 कानून के नियम 19 के तहत शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जा सकता है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देशित किया कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनकी जवाबदेही तय करें और किसी भी शिक्षक का वेतन न रोका जाए।

 अगर रोका गया है तो तत्काल निर्गत कराया जाए ।
उपरोक्त/द्वारा - सूचना सोशल मीडिया पर वायरल है

BSA can no longer hold teachers' salary


No District Basic Education Officer has the right to withhold the salary of any teacher.
Constant inspections are being carried out by the District Basic Education Officers in the state in which continuous orders are being issued to stop the salary of teachers. Some teachers reached the High Court against these orders of the BSA. Where the court summoned the Basic Education Secretary.

 Asked the Secretary in the High Court to decide the accountability of the BSA. BSAs cannot withhold salary of any teacher. This is a gross violation of the rule of compulsory education of education.

 The court also said that the way block education officers are recommending withholding of pay is contrary to the rule. The departmental officer action against the court said that section 24 and rule 19 of compulsory education law should be strictly complied with.

During the period of Kovid-19, many district basic education officers of the state are stopping the salary of teachers by random checks. It is also a matter of fact that the BSA has stopped the salary of teachers on some ABSA reports. Some teachers have gone to the High Court on this matter. Where the Court said that under Rule 24 of compulsory education, Rule 19 of the law, the salary of teachers cannot be stopped. On this, the Court directed the Basic Education Secretary to decide their accountability to the District Basic Education Officers and that the salary of any teacher should not be withheld.

 If stopped, be issued immediately.

The above / by - information is viral on social media