आज का सवाल ,क्या एनपीएस (NPS) से आंशिक निकासी की का सकती है ? अगर हां तो कब? जानिए इस पोस्ट में।
एनपीएस आंशिक निकासी के लिए नियम व शर्तें निम्न लिखित हैं।
(NPS partial withdrawal)
एनपीएस से आंशिक तौर पर निकासी करने के लिए कुछ शर्त है जो यहां प्रस्तुत हैं-
1.एनपीएस खाते से आंशिक तौर पे निकासी तीन साल पूरे होने के बाद की जा सकती है।
2. इस पर भी निकासी की राशि के लिए भी एक सीमा तय है।
3. एक एनपीएस खाताधारक उसके खुद के योगदान के 25 % तक की धनराशि की निकासी कर सकता है।
जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एनपीएस खाते में पांच साल में 4 लाख रुपये निवेश किये हैं, लेकिन कुल खाते की निधि बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। ऐसे में नियम के अनुसार, एक एनपीएस खाताधारक केवल उसके खुद के योगदान का 25 फीसद अर्थात 100,000 रुपये तक की ही निकासी कर सकता है।
4. आशिंक धन की निकासी ,पुत्र/पुत्री का विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा,जानलेवा बीमारियों के इलाज चल/ अचल संपत्ति की खरीद/निर्माण या एक नया उद्योग प्रारंभ करने के लिए भी किया जा सकती है।
5. एक एनपीएस खाताधारक पूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी ही कर सकता है।
6. दो आंशिक निकासियो के बीच में 5 साल का अंतराल जरूर होना चाहिए।
नोट - पांच साल के अंतर की शर्त निर्दिष्ट बीमारी के इलाज के लिए की जाने वाली धन निकासी के मामले में लागू नहीं होती है।
7.पहले आंशिक निकासी के लिए एनपीएस खाताधारक को अपने मुख्य कार्यालय जाना होता था और जरूरी कागज जमा करने होते थे।
लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से eNPS की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन कर और स्व-घोषणा करके भी ऐसा कर सकते हैं।
8. और फिर यहां आपका आवेदन ऑनलाइन प्रॉसेस होगा और राशि एनपीएस खाताधारक के बैंक खाते में पांच दिन के अंदर जमा हो जाएगी।
जानकारी इंटरनेट खोज पर आधारित

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