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बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन पेंशन ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ आज के समय से भुगतान न होने पर ब्याज की देयता के संबंध में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का पत्र।

बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ आज के समय से भुगतान न होने पर ब्याज की देयता के संबंध में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का पत्र।



उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद ही शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ आदि के समय से भुगतान ना होने पर ब्याज की देयता के संबंध में प्राय: माननीय न्यायालय द्वारा ब्याज के भुगतान के आदेश पारित किए जा रहे हैं। जबकि मुख्यालय स्तर पर ब्याज के भुगतान के हेतु ना तो कोई बजट प्रावधान किया जाता है और ना ही ब्याज का भुगतान किया जाना मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में है।


विलंब से देयताओं के भुगतान होने पर ब्याज भुगतान करने हेतु धनराशि बजट आज की स्वीकृति प्रदान करने में शासन ही सक्षम है।


आप को निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद ही शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ आज के समय से भुगतान ना होने पर ब्याज के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्तर से विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित कराकर ब्याज भुगतान हेतु धन राशि की मांग की जाए जिससे मुख्यालय से पत्राचार करने की प्रवृत्ति के कारण अनावश्यक विलंब ना होने पाए।


यह भी अवगत कराना है कि सेवानैवृ त्तिक लाभों के बिलंब से भुगतान पर निम्नलिखित सेवा लेखा शीर्षक मद के अंतर्गत किया जाना है।

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

01 सिविल

09 सेवानिवृत्त लाभों के विलंब से अदायगी पर्दे ब्याज

33- पेंशन/ अनितोशिक/ एक अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ

उपरोक्त अनुसार नियमानुसार अग्रसर कार्यवाही करें।

समस्त विवरण हेतु उपरोक्त पत्र का एक बार और लोकन अवश्य करें।

साभार सोशल मीडिया


Letter from the Finance Controller Basic Education Council, Uttar Pradesh regarding the liability of interest on non-payment of GPF, teachers, non-teaching staff, salary, pension, gratuity and GPF from today's time.




In relation to the above subject, it is to be informed that the Basic Education Council is often the order of payment of interest by the Hon'ble Court in relation to the liability of interest on non-payment of salary, pension, gratuity and GPF etc. on time for teachers / non-teaching employees. are being done. Whereas no budget provision is made for the payment of interest at the headquarters level, nor is it under the jurisdiction of the headquarters to pay interest.


The government is capable of granting the budget today's approval for payment of interest on late payment of dues.


You are directed that the Basic Education Council itself, for payment of interest, pension, gratuity and GPF of non-teaching staff, from today onwards, by sending a proposal to the government through the Head of the Department from the administrative level, the amount of money for interest payment. Demands should be made so that unnecessary delays are not caused due to the tendency of correspondence with Headquarters.


It is also to be informed that late payment of retirement benefits is to be done under the head of the following service account.


2071 Pension and other retirement benefits


01 Civil


09 Late payment of retirement benefits curtain interest.


33- Pension / Uninsured / Another Retirement Benefit


Take further action as per rules mentioned above.

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