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13 मई 2021

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण निरस्त्रीकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का स्पष्टीकरण पीडीएफ के रूप में

 
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण निरस्त्रीकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का स्पष्टीकरण पीडीएफ के रूप में

समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेेश एवं
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा उपरोक्त पत्र जारी किया गया।
शासन के संज्ञान में आया है कि जिन अध्यापकों का स्थानांतरण निरस्त किया गया है उनसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यहां शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वह भविष्य में स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं करेंगे तथा उनकी तैनाती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अध्यापकों का स्थानांतरण निरस्त किया गया है वे सभी अगले स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह स्थानांतरण आदेश निरस्त्रीकरण के फलस्वरूप जनपद में आए अध्यापकों से उसी विद्यालय में तैनाती सुनिश्चित करेंगे जिस विद्यालय से उनका स्थानांतरण हुआ है।
उक्त आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।
Sabhar social media

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21 अक्टूबर 2020

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्रों को मिलने वाले लाभ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर के संबंध में।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्रों को मिलने वाले लाभ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर के संबंध में।


महा निदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा विभिन्न जिलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने विभिन्न मध्यान भोजन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर  दिया है जिसका निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

समझने योग्य उत्तर :-
1. छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रवेश लेने की तिथि दिया जाएगा।
2. कक्षा 5 से स्थानांतरण पत्र निर्गत की दिनांक तक प्राथमिक स्तर के हिसाब से कन्वर्जन कास्ट और खाद्यान्न में दे होगा जबकि कक्षा 5 में प्रवेश की तिथि से उच्च प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से कन्वर्जन कास्ट और खाद्यान्न दे होगा।
3. मध्यान भोजन से आच्छादित विद्यालय में छात्र के स्थानांतरण पत्र जारी होने की तिथि तक खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा।
4. खाद्य सुरक्षा भत्ता लागू विद्यालय के जनपद से अन्य जनपद में खाद्य सुरक्षा भत्ता लागू विद्यालय में स्थानांतरण होने पर भी खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम अनुसार देय होगा।

साभार - सोशल मीडिया,गूगल सर्च


Regarding the benefits to the students under the mid-day meal scheme and the related questions.

As a response to the questions asked by various districts by the Director General of School Education Uttar Pradesh, this paper has been issued in which they have answered the questions related to various mid-day meals, whose conclusions are as follows

Understandable answers: -
1. Students will be given a date for taking food security allowance.
2. From the date of issue of transfer letter from class 5, the conversion will be done in cast and food grains according to primary level, while conversion of class 5 will be done according to upper primary school from the date of admission in class 5.
3. Food security allowance will be payable till the date of issue of transfer letter of the student in the school covered with mid-day meal.
4. Food safety allowance will be payable even after transfer of food security allowance from school district to other district applicable food security allowance as per rules.
साभार - सोशल मीडिया,गूगल सर्च