आयकर गणना एवं आयकर कटौती 2020-21 वित्तीय वर्ष के संबंध में नवीन पत्र।
आयकर अधिनियम की धारा 162 के अनुसार, कर योग्य वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभारी किसी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली रकम पर आयकर की कटौती आयकर की औषध दर्पण करेगा, जो इस शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित की उसी वर्ष की अनुमानित आय पर उसी वर्ष में लागू दरों पर की जाएगी।
निर्धारित अपना आयकर रिटर्न दाखिल करके उपरोक्त आयकर कटौती के समायोजित कर सकेगा, अथवा रिफंड का निर्धारण कर सकेगा। इसी क्रम में अवगत कराना है, कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिकारी में से किसी एक का ही चुनाव कर सकता है।
अतः शिक्षकों कर्मचारियों को उपरोक्त पत्र को ध्यान से अवलोकन करके विकल्प एक अथवा विकल्प 2 में से किसी एक को चुनना है।
New letter regarding income tax calculation and income tax deduction for the financial year 2020-21
According to Section 162 of the Income Tax Act, a person responsible for paying someone in charge under the head of taxable salary will deduct the income tax on the amount to be paid at the time of payment. Estimated income will be made at the rates applicable in the same year, by filing your income tax return, you can adjust the above income tax deduction or determine the refund. Only the choice can be made, so teachers have to carefully observe the above letter and choose either option one or option 2.
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