खाद्य सुरक्षा भत्ता (PS 138 UPS 124 DAYS) उपलब्ध कराने के हेतु ऑर्डर जारी,देखें,ऑर्डर पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड भी करें
कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय बंद होने की दशा हमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश( डॉ काजल) द्वारा समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को उपरोक्त पत्र जारी किया गया।
1.इस पत्र में उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय बात कही गई है कि कोविड महामारी के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण किया जा रहा है।
2. कक्षा 6 से 8 के छात्रों के छात्रों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10 फरवरी 2021 एवं कक्षा एक से कक्षा 5 के छात्रों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से प्रारंभ है विद्यालय दिवस में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में उपस्थित छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.पूर्व में खाद्यान्न प्राधिकरण प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय कोटेदार के माध्यम से क्रमशः दिनांक 24 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक 76 दिनों तथा 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 49 दिनों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के आदेश पूर्व में दिए जा चुके हैं।
4.अतः कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम केे अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजनााा से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत
उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक कुल 124 विद्यालय दिवस हेतु खाद्यान्न 18.600 किलोग्राम( चावल 12.400 किलोग्राम गेहूं 6.200 किलोग्राम) एवं परिवर्तन लागत की धनराशि ₹923 प्रति छात्र तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 विद्यालय दिवस हेतु खाद्यान्न 13.800 किलोग्राम( चावल 9.200 किलो ग्राम गेहूं 4.600 किलोग्राम)
एवं परिवर्तन लागत धनराशि ₹685 प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन लागत की धनराशि डीबीटी के माध्यम से तथा खाद्यान्न प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
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