चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करने के कारण हुए मतदान अधिकारी निलंबित देखें क्या है मामला
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 केेे अनुक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली महोदय द्वारा उपरोक्त पत्र/निलंबन आदेश जारी किया गया जिसमें -1.श्रीमती शबीना खातून सहायक अध्यापक पार्टी संख्या 3208 मतदान अधिकारी प्रथम कार्यरत नगर क्षेत्र।
2.श्री योगेंद्र कुमार यादव पार्टी संख्या 3096 पीठासीन अधिकारी सहायक अध्यापक कार्यरत विकास क्षेत्र सताओ।
3.अनुराधा पार्टी संख्या 3072 मतदान अधिकारी प्रथम सहायक अध्यापक कार्यरत विकास क्षेत्र डलमऊ।
इन सभी की ड्यूटी मतदान कर्मी के रूप में विकास क्षेत्र सतांव ने लगाई गई थी दिनांक 14 अप्रैल 2021 को पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पंडित रामेश्वर त्रिवेदी महाविद्यालय जरिया अटौरा बुजुर्ग सतांव
पर इन सभी की अनुपस्थिति ड्यूटी पर ना आने के कारण उक्त पोलिंग पार्टियों को रवाना करने में अनावश्यक रूप से विलंब हुआ एवं इनके स्थान पर प्रतिस्थानिक/ आरक्षित मतदान कर्मियों को रवाना किया गया।
इन सभी के द्वारा किया गया यहां चरण उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 1947 की धारा 12 खागा एवं भारतीय दंड संहिता 1860
की धारा 174 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं कर्मचारी नियमावली के सर्वथा विपरीत है।
अतः उक्त दुराचरण के लिए इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त के क्रम में संबंधित थाने में इनके विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को अवगत कराएं।
समस्त सूचना उपरोक्त पत्र पर आधारित है।
संपूर्ण विवरण के लिए उपरोक्त पत्र का अवलोकन करें।
नोट - आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें।
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