11 जून 2021

विद्यालय बंद होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

विद्यालय बंद होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में



Covid-19 के महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 मैं विद्यालय बंद होने की दशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। जिसकी प्रगति की समीक्षा प्रत्येक दिवस निदेशक मध्यान भोजन प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

आप को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दिवस खाद्य सुरक्षा भत्ता ( 74 दिन 49 दिन एवं 124/ 138 दिन)

की वितरण प्रगति सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा सके।


सूचना उपलब्ध कराए जाने हैं तो गूगल सीट का लिंक निम्न वत है।



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0_dfCc1WelpH1LRaIqWCWz3adK_811hSSeYRL-mOeU/edit?usp=sharing



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