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प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश,ऑर्डर सहित

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश,ऑर्डर सहित।


शासन द्वारा सम्यक विचारोंंपरान्त 
उक्त वर्णित शासनादेश 15.06.21 में प्रस्तर तृतीय के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया।

15 जुलाई 2007 के प्राविधान व्यवस्था के अनुसार शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है माह में हमें अधिकतम एक दिन कि अनुपस्थित पर मानदेय ना काटा जाए, यदि एक माह में 1 दिन से अधिक और उपस्थित होती है तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाए।

वर्तमान संशोधित प्रावधान की व्यवस्था के अनुसार शिक्षामित्रों की उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है।

 शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मान दे दे नहीं होगा।

समस्त विवरण हेतु उपरोक्त शासनादेश का अवलोकन करें।

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जॉब वर्क के आधार पर अतिरिक्त कार्य हेतु खुले बाजार से अधिकतम ₹430 पारिश्रमिक प्रतिदिन के आधार पर 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को आवश्यकतानुसार दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक के लिए हायर किए जाने के स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस पर व्यय होने वाली राशि का भुगतान डीपीओ मैनेजमेंट बंद के अंतर्गत उपमद से किया जाएगा शेष निर्देश पूर्व के रहेंगे।

समस्त आदेश को देखने के लिए उपरोक्त पत्र का अवलोकन करें।



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