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ग्राम प्रधान,प्रमुख क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत के मानदेय, वित्तीय अधिकारों एवं प्रशासनिक अधिकारों में हुई बढ़ोतरी|ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम पंचायत सम्मेलन में की गयी विशेष घोषणा।

ग्राम प्रधान,प्रमुख क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत के मानदेय, वित्तीय अधिकारों एवं प्रशासनिक अधिकारों में हुई बढ़ोतरी|ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम पंचायत सम्मेलन में की गयी विशेष घोषणायें।


प्रधान,मानदेय


बुधवार को ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम पंचायत सम्मेलन मनाया गया, जिसमें उनके द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिनिधियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय एवं बैठक भत्ता में वृद्धि किया गया।इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्षों के अधिकारों, में प्रशासनिक अधिकारों में वित्तीय अधिकारों में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इनकी मृत्यु पर उनके आश्रितों को भी 2 से लेकर 10 लाख तक आर्थिक सहायता लाभ देने की घोषणा की।


✔️.इनके मानदेय में होगी वृद्धि -


(1) ग्राम प्रधान का मानदेय रू. 3500 से बढ़ाकर रू. 5,000 प्रति माह


(2) प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय रू. 9,800 से बढ़ाकर रू. 11,300 प्रति माह


(3) अध्यक्ष, जिला पंचायत का मानदेय रू. 14,000 से बढ़ाकर रू. 15,500 प्रति माह। 


(4) जिला पंचायत सदस्य का रू. 1000 प्रति बैठक से बढ़ाकर रु.1500 प्रति बैठक एवं साल में अधिकतम 6 बैठक


(5) क्षेत्र पंचायत सदस्य का रू.500 प्रति बैठक से बढ़ाकर रू. 1000 प्रति बैठक एवं साल में अधिकतम 6 बैठक।


(6) सदस्य, ग्राम पंचायत का पहले कोई मानदेय नहीं था। अब रू. 100 प्रति बैठक का प्राविधान किया गया है।

एवं साल में अधिकतम 12 बैठक।


नोट- मानदेय की धनराशि राज्य स्तर पर पृथक कर शेष राज्य वित्त आयोग की राशि का वितरण ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य किया जाएगा। मानदेय की धनराशि आवश्यकतानुसार पंचायतों को अवमुक्त की जाएगी। 


✔️. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों में वृद्धि :


1. प्रति कार्य रू.2.00 लाख की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर रू. 5 लाख । 


2. जिला पंचायतों के लिए वर्तमान रू. 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर रू. 25 लाख किया गया है।


✔️. प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारों में वृद्धि :


1.ग्राम पंचायतें अपनी परियोजनाओं का स्टीमेट बनाने / एम.बी. कराने का कार्य विकास खण्ड के नामित अभियंता के अतिरिक्त जनपद में कार्यरत लोक निर्माण विभाग, आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, मण्डी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता / सहायक अभियंता करा सकते हैं। 


2. पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनपदों के लिए तैयार किए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा, डिग्री होल्डर, रजिस्टर्ड आर्कीटेक्ट के पैनल द्वारा भी निर्धारित फीस पर स्टीमेट बनाने / एम.बी. कराने का कार्य करा सकती हैं।


✔️.इनके कार्य प्रणाली में सुधार :


भौगौलिक रूप से समीपवर्ती एवं परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी, इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं।


✔️. ग्राम पंचायत कोष की स्थापना,इनके मृत्यु पर आर्थिक सहायता :


पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान यदि मृत्यु होती हैं तो ग्राम प्रधान, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत को रू.10.00 लाख, सदस्य, जिला पंचायत को रू.5.00 लाख, सदस्य, क्षेत्र पंचायत को रू.3.00 लाख एवं सदस्य, ग्राम पंचायत को रू. 2.00 लाख की राशि मृतक के आश्रित को प्रदान की जाएगी।


✔️. मनरेगा में ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान :


अगले 03 माह के अन्दर मनरेगा योजना में मजदूरी व मैटेरियल के भुगतान, ग्राम प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर से सम्पादित करने की व्यवस्था (अभी यह कार्य ब्लॉक स्तर से किया जाता है) प्रदेश के 02 विकास खण्डों (मोहनलालगंज-लखनऊ एवं अहिरोरी-हरदोई) में इनका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है।


✔️. जिला योजना समिति में होगी भागीदारी


जिला योजना समिति में 2-2 ग्राम प्रधान चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जायेंगे।


✔️. जिला प्रशासन से संवाद का प्लेटफार्म


प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारीवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्राम प्रधान / पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक कर इनके सुझाव लेते हुए समस्याओं का निराकरण करेंगे।


संक्षेप में लखनऊ ब्रेकिंग :


1. ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाएं।


2.सदस्य ग्राम पंचायत को अब मानदेय मिलेगा, 100 रुपये प्रति बैठक मिलेगा,

वर्ष में 12 बैठक करवानी होगी।


3.क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रु  बैठक से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति बैठक,6 बैठक प्रतिवर्ष करवाना होगा।


4.जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 प्रति बैठक,6 बैठक प्रतिवर्ष करवाना अनिवार्य।


5.अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान इन तीनो के मानदेय में वृद्धि की जा रही है।


6.ग्राम प्रधान अब 3500 से बढ़ाकर 5 हजार प्रति माह मानदेय होगी।


7.प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय अब 9800  से बढ़ाकर 11,300 रु की जा रही है।


8.अध्यक्ष जिला पंचायत को अब 14 हजार से बढ़ाकर 15 हजार 500 रु मानदेय किया जाने की घोषणा करते हुए।


Increase in honorarium, financial rights and administrative rights of village head, head area panchayat, president district panchayat.


head honorarium


On Wednesday, in the Gram Utkarsh function, the Gram Panchayat conference was celebrated by the Chief Minister, Honorable Yogi Adityanath, in which his honorarium and sitting allowance were increased by giving gifts to the representatives of the Gram Panchayat. The powers of the Presidents of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat, Zilla Panchayat, administrative rights, financial powers have also been increased. Along with this, on his death, his dependents also announced financial assistance benefits ranging from 2 to 10 lakhs.


✔️. There will be an increase in their honorarium -


(1) The honorarium of the village head is Rs. 3500 to Rs. 5,000 per month


(2) Honorarium of Principal Kshetra Panchayat shall be Rs. 9,800 to Rs. 11,300 per month


(3) The honorarium of the President, Zila Panchayat shall be Rs. 14,000 to Rs. 15,500 per month.


(4) District Panchayat member's Rs. 1000 per meeting increased to Rs.1500 per meeting and maximum 6 meetings in a year


(5) Increase of Kshetra Panchayat member from Rs.500 per meeting to Rs. 1000 per meeting and maximum 6 meetings in a year.


(6) Member, Gram Panchayat did not have any honorarium earlier. Now Rs. A provision of 100 per meeting has been made.


And maximum 12 meetings in a year.


Note- After separating the amount of honorarium at the state level, the balance amount of State Finance Commission will be distributed between Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and District Panchayat. The amount of honorarium will be released to the Panchayats as per the requirement.


✔️. Increase in financial, administrative and technical powers of Gram Panchayat for implementation of projects:


1. Increasing the existing limit of Rs.2.00 lakh per job to Rs. 5 lakhs.


2. For District Panchayats at present Rs. 10 lakh limit raised to Rs. 25 lakh has been done.


✔️. Increase in administrative and technical powers:


1.Gram Panchayats to make Steematic of their projects / M.B. In addition to the nominated engineer of the development block, Public Works Department, Housing and Development Council, Development Authority, Irrigation Department, Rural Engineering Department, Minor Irrigation Department, Mandi Committee, Junior Engineer of District Panchayat, Junior Engineer of Jal Nigam working in the district /Assistant Engineer.


2. Diploma, degree holders of civil engineering to be prepared for the districts by the Directorate of Panchayati Raj, also by the panel of registered architects for making Steemit / MBBS on the prescribed fees. Can get the job done.


✔️.Improving their working system:


Secretaries will be posted in geographically adjacent and mutually adjoining gram panchayats, for this about 15,000 clusters have been formed in the entire state.


✔️. Establishment of Gram Panchayat Fund:


If death occurs while holding the office of Panchayat representatives, then Gram Pradhan, Principal Kshetra Panchayat and President, Zilla Panchayat Rs.10.00 lakh, Member, Zilla Panchayat Rs.5.00 lakh, Member, Kshetra Panchayat Rs.3.00 lakh and Member, Gram Panchayat Rs. 2.00 lakh will be provided to the dependents of the deceased.


✔️. Payment by Gram Panchayats in MNREGA:


Within the next 03 months, under MNREGA scheme, arrangements for payment of wages and materials, digital signature of village head (currently this work is done from block level) in 02 development blocks (Mohanlalganj-Lucknow and Ahirori-Hardoi) of the state. These are being implemented as a pilot project.


✔️. Participation in District Planning Committee


In the District Planning Committee, 2-2 village heads will be nominated by the District Magistrate in rotation for one year.


✔️. Platform for communication with district administration


In each district, once in every three months, the District Magistrate and the Senior Superintendent of Police will meet with the village head / panchayat representative and take their suggestions and solve the problems.


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