समायोजन 2023 संबंधित कुछ विशेष बातें।
1.मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस अध्यापक व प्रधानाध्यापक को चिन्हित किया जायेगा।
2.आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
3.ऐसे विद्यालय जो बंद है वहाँ पर कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से तैनात होंगे।
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4.RTE 2009 मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे साथ ही 100/150 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक सरप्लस होंगे।
5.सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही rte का मानक ( छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना) विचलन हुआ है। अर्थात जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गयी, ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी,जिसमे सबसे बाद में आया व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा।
6.आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत है में केवल 1 ही व्यक्ति जा सकेगा।
7.सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित अध्यापक/अध्यापिका / प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों (Deficit) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा।
8.स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी।
वरीयता तय करने के मानक
1.सेवा के लिए एक अंक-अधिकतम 10 अंक
2.असाध्य या गंभीर रोग (स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे)- 15 अंक
3.दिव्यांग अध्यापक(स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 10 अंक
4.सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में- 10 अंक
5.एकल अभिभावक- 10 अंक
6.महिला अध्यापिका 10 अंक
7.राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक
8.राज्य पुरस्कार प्राप्त 3 अंक
9.ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन के समय 2 वर्ष शेष है उनको समायोजन से मुक्त रखा जायेगा लेकिन स्वेक्षा से आवेदन किया जा सकता है।
10.प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक अध्यापिकाएं व जूनियर स्तर पर कम से कम 3 अध्यापक अध्यापिकाएं अनिवार्य रूप से रहेगी इस स्थिति में किसी को हटाया नही जाएगा।
11.यदि छात्र संख्या RTC एक्ट 2009 के अनुसार मौजूद है तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 8 व जूनियर स्तर पर अधिकतम 6 अध्यापक अध्यपिकाये रह सकती है।
12.समायोजन में सबसे पहले बंद विद्यालय उसके बाद जहाँ शिक्षा मित्र हैं और उसके बाद क्रमश: एकल ,दो और 3 शिक्षक वाले विद्यालय में शिक्षक भेजे जाएंगे।
13.संविलियन विद्यालय/कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में छात्र के आधार पर पद का निर्धारण अलग अलग होगा।
14.समायोजन/ पदोन्नति में ब्लॉक पदाधिकारी की स्थिति।
15.सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक 7728-7803 दिनाँक 26-09-2013 के आदेश के अनुपालन में ब्लॉक के अध्यक्ष व मंत्री को समायोजन/पदोन्नति में के पश्चात कार्यरत ब्लॉक में ही पदस्थापित किया जाएगा।
16.अन्तर्जनदीय स्थानांतरण से अध्यापक अध्यापिकाएं में वरिष्ठता का निर्धारण के लिए पहले सचिव के आदेश का दिनाँक देखा जाएगा यदि आदेश का दिनाँक same है तो यथा पूर्व जनपद की मौलिक नियुक्ति का दिनाँक ,आयु व नाम के अल्फाबेट से सीनियर जूनियर का निर्धारण होगा।
साभार सोशल मीडिया
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