House Hold Survey|'स्कूल चलो अभियान - 2023' के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण,पंजीकरण एवं नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आदेश।
कृपया राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० के पत्रांक : 6ए-2 सामु0सह0/ शारदा/13722/2022-23 दिनांक: 30 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' ( SHARDA : School Har Din Aayen) संचालित करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गये हैं।2. उल्लेखनीय है कि दिनांक : 01 अप्रैल, 2023 को 'स्कूल चलो अभियान-2023' के शुभारम्भ के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी, उoप्रo द्वारा यह निर्देश दिए गए कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाए और यह ज्ञात किया जाए कि किस परिवार में कितने बच्चें विद्यालय जाने की उम्र के हैं तथा उनमें से कितने वास्तव में विद्यालयों में नामांकित हैं। यदि विद्यालय जाने की उम्र का कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित नहीं है तो उसे निकटतम विद्यालय में नामांकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० के पत्रांक : 6ए-2सामु०सह०/ शारदा / 13722 / 2022-23 दिनांक 30 मार्च, 2023 को अतिक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते
हैं
:-
i. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका चिह्नीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाये और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाये। उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु समय-समय पर शासनदेशों के माध्यम से प्रतिवर्ष जिलाधिकारी के निर्देशन में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हाकन व नामांकन का वृहद अभियान संचालित किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं :-
(क) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो ।
(ख) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये अर्थात ड्राप आउट हो गये।
शैक्षिक सत्र 2023-24 में जनपद के समस्त 06-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों / शिक्षामित्रों/अनुदेशकों / बी०टी०सी० प्रशिक्षुओं / स्वयं सेवी संस्थाओं / अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयों से सेवित बस्तियों / मजरों / वार्डो में स्थित परिवारों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के मध्य यथा सम्भव बराबर-बराबर बॉटकर सर्वेक्षण किया जाएगा। iii. शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिवार सर्वेक्षण अभियान दिनाँक 1.04.2023 से 15.05.2023 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों, ईंट भट्ठों, खदानों, कारखानों, होटलों, ढाबों, असेवित एवं मलिन बस्तियों, जन- जातीय व घुमन्तू समुदायों आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनाँक 1.04.2023 से 15.05.2023 की अवधि में किया जायेगा। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक - 1 ), आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वे प्रपत्र ( संलग्नक - 2 ) एवं सर्वे प्रपत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोड का विवरण (संलग्नक - 3 ) संलग्न है ।
iv. परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र ( संलग्नक - 1 ) को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक 31.05.2023 तक प्रेरणा पोर्टल के 'परिवार सर्वेक्षण DCF' पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा
विशिष्ट आवश्यकता वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन का कार्य भी साथ ही साथ किया जायेगा तथा चिन्हांकन के बाद आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जायेगा । पलायन करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार नामांकन कराया जा सके। (संलग्नक - 4 )
कक्षा 2 से 8 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पहला मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट) चिन्हांकन से 15 दिन के बाद शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा। दूसरा मूल्यांकन माह अक्टूबर में तीसरा मूल्यांकन माह जनवरी में तथा चौथा मूल्यांकन माह मार्च में किया जायेगा। एसेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।
viii. यदि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी । अतएव इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं मुख्यधारा में लाने हेतु इन बच्चों के अभिभावकों को उनकी अर्हता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। (संलग्नक - 5 )
ix. विद्यालयों में आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के
X.
अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संघनित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षत किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी, जिसके आधार पर विशेष प्रशिक्षण सम्पादित किया जायेगा । आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु शारदा शारदा पोर्टल का समस्त पोर्टल / शारदा मोबाइल एप्प विकसित किया गया है तथा
डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल से इन्टीग्रेट किया गया है।
xi. स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड करायी जायेगी।
जनपद स्तर पर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।
भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 8-94 / 2020-IS-15 दिनांक 8 जून, 2021 के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों की मैपिंग, उपस्थिति इत्यादि की सूचना जो अपलोड की जा रही है उसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराया जायेगा । xiv. कार्यक्रम के संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन्स संलग्न हैं। (संलग्नक - 8)
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