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अब फेल होने पर 8 वीं और 5 वीं के छात्रों के लिए सरकार का नया नियम।govt order

अब फेल होने पर 8 वीं और 5 वीं के छात्रों के लिए सरकार का नया नियम।govt order 

govt order

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 777 (अ) केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

( 2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1.

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 है। (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में, भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“भाग 5 क कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना

16. रीति और शर्तें जिनके अध्यधीन किसी बालक को रोका जा सकता है- (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी।

8258 GI/2024

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

| PART II SEC. 3(1)1

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात्, यदि कोई बालक समय-समय पर यथा अधिसूचित, प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, प्रोन्नति के मानदण्ड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, पतास्थिति, पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बालक के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात् विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेगा।

(5) स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञीय इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरी करेगा।

(6) बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी।

(7) किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।"

[फा. सं. 13/2017 ईई- 4/ लाईएस-3]

अनिल कुमार सिंघल, अपर

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