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अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश

अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश।

अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात को सेवाकाल में मृत सहायक अध्यापक की विधवा 
याची को पति की ग्रेच्युटी का निर्धारण कर तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।

 कहा है कि अर्जी देने की तारीख से भुगतान होने तक 8% ब्याज भी दिया जाए।

अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश


 विभाग ने 60 साल में सेवानिवृत्त का विकल्प ना देने के आधार पर ग्रेच्युटी का हकदार ना मानते हुए भुगतान से इनकार कर दिया था।
 कोर्ट ने इस आदेश को 16 सितंबर 2009 के शासनादेश व उषा देवी केस के फैसले के विपरीत करार देते हुए रद्द कर दिया है।

 यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय ने कुंती देवी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ला ने बहस की।

 उनका कहना था कि याची के पति प्रदीप कुमार शुक्ल 3 अप्रैल 1987 को सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे।

60 साल में सेवानिवृत्त का विकल्प भरने की अंतिम तिथि से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई 1 मार्च 19 को सेवानिवृत्ति होना था। याची अधिवक्ता का कहना था कि शासनादेश के अनुसार 60 साल या मृत्यु की दशा में अध्यापक ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा। जिसकी अनदेखी कर बीएसए ने ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया है ।

बेसिक ग्रेच्युटी सुविधा संबंधित पूरा विवरण पीडीएफ फाइल में 
लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें।


अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश


सोशल मीडिया
Teacher should have 60 years to get gratuity or death High Court directive

Allahabad High Court grants basic education officer Kanpur Dehat widow of assistant assistant teacher who died in service
The petitioner has been directed to determine the husband's gratuity and pay it within three months.

 It is said that 8% interest should be paid till the payment is made from the date of application.

 The department had refused payment on 60 years, not being entitled to gratuity on the grounds of not giving an option to retire.
 The court quashed the order, terming it contrary to the verdict of September 16, 2009 and Usha Devi case.

 This order has been given by Justice Sunil Kumar Rai on the petition of Kunti Devi. The petition was argued by advocate Anurag Shukla.

 He said that Yachty's husband Pradeep Kumar Shukla was appointed assistant teacher on 3 April 1987.

He died on March 1, 19, before the last date of filling the option of retiring in 60 years. The petitioner advocate said that according to the mandate, in the event of 60 years or death, the teacher will be entitled to gratuity. Ignoring that, the BSA has refused to give gratuity.

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अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार 60 साल हो या मृत्यु हाईकोर्ट का निर्देश


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