बेसिक शिक्षा विभाग में मंडल जनपद में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों का 10 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण के संदर्भ में देखें आदेश।
रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश,
द्वारा
शिक्षा निदेशक बेसिक
उत्तर प्रदेश,
को उपरोक्त पत्र आदेश जारी किया गया।
इस आदेश के अंतर्गत शासन आदेशानुसार प्रत्येक विभाग में स्थानांतरित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के 20% तक सीमित रखी जाए।
यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो समूह 'क' एवं 'ख' के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं समूह ' ग' एवं घ' के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
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तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति के शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार 10 जुलाई 2021 तक खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण करना सुनिश्चित करें उल्लेखनीय है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी दीर्घ अवधि से एक ही जनपद मंडल में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण अत्यधिक ठहराव के क्रमागत अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से किया जाए।
आदेश को समझने के लिए उपरोक्त आदेश का विधिवत अध्ययन करें।
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