Corona/covid-19||कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश।
उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त /अपर पुलिस महानिदेशक /पुलिस आयुक्त /समस्त पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उपनिरीक्षक /समस्त जिलाधिकारी /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वार उपरोक्त पत्र जारी किया गया है।
इस पत्र में पूर्व में जारी आदेशों /निर्देशों /शासनादेशों के क्रम में सम्यक विचारों प्रान्त, वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत निर्देश निर्गत किए गए-
1.संपूर्ण प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा।
2.सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेगी।
3. 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के को भी टीकाकरण का प्रथम रोज यथासंभव 15 जनवरी 2020 तक 7% पूर्ण कर लिया जाए।
4. इंटीग्रेटेड कोविड कंप्रेस्ड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को प्रभावी करने हेतु सभी संबंधित विभाग के अधिकारी प्रतिदिन आईसीसीसी में उपस्थित होकर कोविड नियंत्रण के प्रबंधन हेतु कार्य करें।
5. जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक प्रत्येक दिवस में आईसीसीसी(ICCC) में नए कोरोना केस के संबंध में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, जिससे कोरोना महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।
कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए भवदीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
नोट - उपरोक्त निर्देश को समझने के लिए उपरोक्त दिए गए पत्र को ध्यान से पढ़े।
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