सावधान मास्क, रुमाल,अंगोछा नहीं लगाकर, घर से बाहर निकले तो होगा चालान - अपर पुलिस अधीक्षक का आदेश देखें
अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष जनपद उन्नाव को संबोधित करते हुए उपरोक्त पत्र आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत उन्होंने अवगत कराया है।
की कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 5 महीने तक लगातार गिरावट आने के उपरांत अब कुछ सप्ताहों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।
कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महामारी अधिनियम 1897 कोविड-19 के उल्लंघन करने वाले वालों के खिलाफ कार्यवाही, जिनमें सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर (मुख आवरण) मास्क गमछा रुमाल या दुपट्टा स्कार्फ ना पहनने वह सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर किए गए चालान में भी वृद्धि करना अति आवश्यक है, जिससे लोगों के द्वारा महामारी अधिनियम 1897 व कोविड-19 के उल्लंघन करने का भय हो और वह बिना मास के घर से बाहर ना निकले।
अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते कराते हुए अपने थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर, घर से बाहर निकलने पर, मास्क ना पहने एवं थूकने पर अधिक से अधिक चालान कराएं, बड़े थाने प्रतिदिन कम से कम 15 वह छोटे थाने प्रतिदिन 10 चालान करना/ कराना सुनिश्चित करें।
तथा उपरोक्त कार्यवाही करते/ कराते समय आम जनता से दुर्व्यवहार कदापि ना हो।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें